PPF अकाउंट के नियमों में सरकार ने किए बदलाव, नहीं खोला जा सकेगा ज्वाइंट अकाउंट

केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर एक खास नोटिफिकेशन जारी किया है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम 2019 नाम से जारी इस नोटिफिकेशन को तत्काल रूप से प्रभावी भी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। आइए जानते हैं इन सभी बदलावों के बारे में....


नहीं खुल सकता ज्वाइंट अकाउंट


कोई भी व्यक्ति फॉर्म- 1 के जरिए आवदेन देकर एक अकाउंट खोल सकता है। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग या मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के नाम, जिसका वह पालक हो, पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। इस स्थिति में ​एक व्यक्ति के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकता है।



1.5 लाख से ज्यादा पैसा नहीं कर सकेंगे जमा
एक वित्तीय वर्ष के दौरान इस खाते में आप कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का अपना पीपीएफ अकाउंट है और उसने नाबालिग की ओर से भी पीपीएफ अकाउंट खोला है, तो उस स्थिति में भी दोनों खातों की कुल जमा लिमिट 1.5 लाख रुपए ही रहेगी।



सालभर पैसा जमा न करने पर अकाउंट हो जाएगा डिस्कॉन्टिन्यूड
अगर किसी व्यक्ति ने यह अकाउंट खोलने के पहले साल कम से कम 500 रुपए जमा किया और फिर उसके बाद अगले साल अगर कोई रकम नहीं जमा किया है तो इस खाते को बंद या डिस्कॉन्टिन्यूड खाता माना जाएगा।



अकाउंट रिवाइव करने के लिए देनी होगी 50 रुपए पेनाल्टी
बंद खाते को फिर से शुरू (रिवाइव) करने के लिए 50 रुपए पेनाल्टी और हर साल के ​न्यूनतम रकम यानी 500 के आधार पर एरियर जमा करना होगा। अगर किसी बंद खाते में कुछ पैसे पहले से हैं और इसे मैच्योरिटी से पहले रिवाइव नहीं किया गया है तो इसके बावजूद भी पुरानी रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।



नया पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए निष्क्रीय अकाउंट को करना होगा बंद
अगर किसी व्यक्ति का पीपीएफ अकाउंट निष्क्रीय है तो वह नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। इसके लिए उन्हें पुराने अकाउंट को बंद करना होगा।



5 साल तक नहीं निकाल सकेंगे पैसे
पीपीएफ अकाउंट खोलने वाले साल के बाद 5 साल तक इस खाते से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये अवधि पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भर कर पैसा निकाला जा सकेगा। हालांकि आप पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे का 50 फीसदी से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। 



मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के लिए मिलेगा एक्सटेंशन
पीपीएफ अकाउंट की 15 साल की मैच्योरिटी पूरी होने के बाद इसे 5-5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी पूरा होने के एक साल पहले ही बढ़ाना होगा।  



पीपीएफ अकाउंट को नहीं किया जा सकेगा जब्त
पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है।


कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट?
कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम पर यह अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा भी से खाता खोला जा सकता है